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भारत का संविधान

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स्रोत: भारत सरकार का द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करण — 1 मई 2024 की स्थिति के अनुसार, 106वें संशोधन तक

प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को एक [संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए टदृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत्‌ दो हजार छह विक्रमी) को एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं |

भाग

  1. भाग Iसंघ और उसका राज्यक्षेत्रअनुच्छेद 1–4
  2. भाग IIनागरिकताअनुच्छेद 5–11
  3. भाग IIIमूल अधिकारअनुच्छेद 12–35
  4. भाग IVराज्य की नीति के निदेशक तत्त्वअनुच्छेद 36–51
  5. भाग IVAमूल कर्तव्यअनुच्छेद 51A
  6. भाग Vसंघअनुच्छेद 52–151
  7. भाग VIराज्यअनुच्छेद 152–237
  8. भाग VIIIसंघ राज्यक्षेत्रअनुच्छेद 239–242
  9. भाग IXपंचायतेंअनुच्छेद 243–243O
  10. भाग IXAनगरपालिकाएँअनुच्छेद 243P–243ZG
  11. भाग IXBसहकारी सोसाइटियाँअनुच्छेद 243ZH–243ZT
  12. भाग Xअनुसूचित और जनजाति क्षेत्रअनुच्छेद 244–244A
  13. भाग XIसंघ और राज्यों के बीच संबंधअनुच्छेद 245–263
  14. भाग XIIवित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वादअनुच्छेद 264–300A
  15. भाग XIIIभारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागमअनुच्छेद 301–307
  16. भाग XIVसंघ और राज्यों के अधीन सेवाएँअनुच्छेद 308–323
  17. भाग XIVAअधिकरणअनुच्छेद 323A–323B
  18. भाग XVनिर्वाचनअनुच्छेद 324–329A
  19. भाग XVIकुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंधअनुच्छेद 330–342A
  20. भाग XVIIराजभाषाअनुच्छेद 343–351
  21. भाग XVIIIआपात उपबंधअनुच्छेद 352–360
  22. भाग XIXप्रकीर्णअनुच्छेद 361–367
  23. भाग XXसंविधान का संशोधनअनुच्छेद 368
  24. भाग XXIअस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधअनुच्छेद 369–392
  25. भाग XXIIसंक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसनअनुच्छेद 393–395

अनुसूचियाँ

  1. पहली अनुसूचीराज्य और संघ राज्यक्षेत्रअनुच्छेद 1 और 4
  2. दूसरी अनुसूचीराष्ट्रपति, राज्यपालों, अध्यक्षों, न्यायाधीशों और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंधअनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186 और 221
  3. तीसरी अनुसूचीशपथ या प्रतिज्ञान के प्ररूपअनुच्छेद 75(4), 99, 124(6), 148(2), 164(3), 188 और 219
  4. चौथी अनुसूचीराज्य सभा में स्थानों का आबंटनअनुच्छेद 4(1) और 80(2)
  5. पाँचवीं अनुसूचीअनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंधअनुच्छेद 244(1)
  6. छठी अनुसूचीअसम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंधअनुच्छेद 244(2) और 275(1)
  7. सातवीं अनुसूचीसंघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचीअनुच्छेद 246
  8. आठवीं अनुसूचीभाषाएँअनुच्छेद 344(1) और 351
  9. नौवीं अनुसूचीकुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरणअनुच्छेद 31B
  10. दसवीं अनुसूचीदल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंधअनुच्छेद 102(2) और 191(2)
  11. ग्यारहवीं अनुसूचीपंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्वअनुच्छेद 243G
  12. बारहवीं अनुसूचीनगरपालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्वअनुच्छेद 243W

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